रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए भू-अर्जन अधिकारी (कोटा, जिला बिलासपुर) आनंदरूप तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उनके विरुद्ध भू-अर्जन की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके कारण शासन को आर्थिक क्षति हुई है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आनंदरूप तिवारी, जो वर्तमान में वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर के पद पर कार्यरत हैं, ने चकरभाठा वितरण नहर निर्माण हेतु की गई भूमि अर्जन प्रक्रिया में शासन की अपेक्षित पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है।

निलंबन के दौरान उन्हें आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर संभाग में अटैच किया गया है। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्हें नियमों के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

आदेश जारी