0 तीन दिनों के भीतर जिला समिति को देंगे अभ्यावेदन,16 जून तक लेना होगा फैसला

बिलासपुर। युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ियों को लेकर काफी शिकायतें आ रही हैं। इसी मुद्दे पर शिक्षकों ने हाई कोर्ट में लगभग 300 याचिकाएं दायर की हैं। बुधवार को जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में 70 से ज्यादा मामलों पर एक साथ सुनवाई हुई।

कोर्ट ने दिया यह निर्देश

कोर्ट ने कहा है कि जो शिक्षक अभी तक तबादला आदेश के बाद नई जगह जॉइन नहीं किए हैं, वे तीन दिन के भीतर जिला स्तर की समिति के सामने अपनी शिकायत (अभ्यावेदन) पेश करें। वहीँ समिति को कहा गया है कि वह 16 जून तक इस पर फैसला ले।

‘युक्तियुक्तकरण के नाम पर अन्याय हुआ’

इस मामले में याचिकाकर्ता शिक्षकों का कहना है कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर अन्याय हुआ है। वे सीनियर हैं, फिर भी उन्हें अतिशेष घोषित कर दिया गया, जबकि जूनियर को बचा लिया गया। कुछ मामलों में अंग्रेज़ी और भूगोल जैसे विषय पढ़ाने वाले पुराने शिक्षक को अतिशेष बताकर उसी विषय के लिए नई भर्ती कर दी गई है।

कोर्ट ने कहा कि जो शिक्षक अब तक नई जगह जॉइन नहीं किए हैं, वे तीन दिन के भीतर समिति के पास अपनी बात रखें। यह राहत फिलहाल उन्हीं को दी गई है। हालांकि जिन शिक्षकों ने जॉइन कर लिया है, वे भी चाहें तो जिला समिति के सामने अभ्यावेदन दे सकते हैं।