सक्ती। जिले के कलेक्टर ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को गबन के मामले में निलंबित कर दिया है। कृषि विस्तार अधिकारी ने रगजा में प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक रहते हुए शासकीय धन राशि गबन किया था।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक तत्कालीन प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक पुनीशंकर केंवट, प्रक्षेत्र रगजा (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) जिला-सक्ती (छ.ग.) के विरूद्ध कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर के द्वारा शासकीय कृषि बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र-रगजा में शासकीय धन राशि गबन किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत के जांच हेतु दल गठित कर जांच कराया गया
जांच रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक पुनीशंकर केंवट, प्रक्षेत्र रगजा (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) के द्वारा राशि 12,67,518रूपये (अक्षरी- बारह लाख सडसठ हजार पांच सौ अठारह रूपये) का हेरा-फेरी कर शासकीय राशि का दुरूपयोग किये जाने एवं 6.000 हेक्टेयर पड़त भूमि छोड़ने वाले नुकसान की उत्पादन औसत राशि 6,33,473 रूपये, कुल- 19,00,991 रूपये का गबन किये जाने के आरोप में 26 जून 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक, पुनीशंकर केंवट, प्रक्षेत्र रगजा (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया, जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। लिहाजा पुनीशंकर केंवट, प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक, प्रक्षेत्र रगजा (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी सक्ती, जिला-सक्ती (छ.ग.) नियत किया गया है।