रायपुर। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डाॅ. किरणमयी नायक एवं सदस्य लक्ष्मी वर्मा, सरला कोसरिया, ओजस्वी मंडावी एवं दीपिका शोरी ने आज राज्य कार्यालय में मामलों की सुनवाई की। इस दौरान एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसमें महिला आयोग को संदेह हुआ कि किसी गिरोह द्वारा युवतियों को समलैंगिक बताकर उनकी तस्करी की जा रही है।

जानें क्या है मामला..?

इस प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि अनावेदकों ने उसकी 22 वर्ष की पुत्री को अवैध रूप से अपने घर में रखा हुआ है। अनावेदकों ने यह बात फैलायी है कि उसकी बेटी समलैंगिक है और आवेदिका को अपनी बेटी से मिलने से भी रोक लगा रखा है। आवेदिका की शिकायत गंभीर प्रकृति की है। आवेदिका ने बताया कि अनावेदकों के घर में 6-7 महीने में जवान लड़कियां आती है फिर कहां जाती हैं, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है।

आयोग ने कहा कि आवेदिका की शिकायत को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है क्योंकि यह मामला मानव तस्करी से जुड़ा प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अनावेदकों की पुलिस द्वारा जांच कराया जाना आवश्यक है। आवेदिका की पुत्री को सखी प्रशासिका रायपुर के सुपूर्द कर निर्देश दिया गया कि वह आवेदिका की पुत्री का मेडिकल प्रशिक्षण करावाकर रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही आवेदिका की पुत्री को सुरक्षा की दृष्टि से नारी निकेतन रखा जायेगा क्योकि वह अपनी मां के साथ घर जाने को तैयार नहीं है, जवान लडकी को असुरक्षित नहीं छोडा जा सकता है। आवेदिका स्वयं भी सुरक्षा की दृष्टि से अपनी बेटी को नारी निकेतन में रखवाना चाहती है।

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आयोग ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर साइबर थाने से इसकी जांच करवायी जायेगी ताकि स्पष्ट हो सके कि अनावेदक क्या वास्तव में जवान लडकियों को आश्रय देकर अवैध कारोबार तो नहीं कर रहे है। इसकी जांच पुलिस के माध्यम से करायी जायेगी।

भरण-पोषण के लिए ससुर को दिया निर्देश

एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसके पति की मृत्यु आगजनी में हुई थी। जिसके बाद वह अपने 02 बच्चों के पालन-पोषण के लिये संघर्षरत् है। आयोग की समझाईश पर ससुराल पक्ष सुलहनामे के लिए तैयार है। ससुराल पक्ष आवेदिका को उसके जीवन यापन और रोजगार के लिये उसके पति का सामान और राशि आदि देने के लिये तैयार है। आयोग की समझाईश पर आवेदिका को 10 किलो चांदी एवं 1 दुकान की व्यवस्था ससुर करेगा। जिससे आवेदिका अपनी ईच्छा से व्यापार कर सकेगी। इस प्रकरण को निगरानी व दोनो पक्षों की सहमति पर समाप्त किया जाएगा।

शिक्षक अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने हुआ तैयार

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने शिकायत दर्ज करवायी है कि उसका पति बलौदा बाजार में शासकीय शिक्षक के पद पर कार्यरत् है और आये दिन शराब पीकर मारपीट करता है व चरित्रहनन करता है। उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया है और 72 हजार वेतन के बाद भी कोई भरण-पोषण नहीं देता है। आयोग की समझाईश पर अनावेदक आवेदिका को प्रतिमाह 15 हजार रू. भरण-पोषण देने तैयार हुआ। दोनो पक्ष सुलहनामे के लिए तैयार हुए। प्रकरण की निगरानी आयोग के काउंसलर द्वारा की जाएगी।

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पति ने कर लिया दूसरा विवाह

इसी तरह एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसके पति ने बिना तलाक लिए दूसरा विवाह कर लिया है। आवेदिका से (पति) की तीन बेटियां है। अनावेदक के दूसरे विवाह से भी उसके दो बच्चे एक पुत्र व एक पुत्री है। वर्तमान में पति पूर्व माध्यमिक शाला, उसलापुर में शिक्षक एल.बी. के पद पर कार्यरत् है। उसे 50 हजार रू. मासिक वेतन प्राप्त होता है।आयोग के समक्ष पति से पूछे जाने पर उसने साफ इंकार कर दिया और अपने दूसरी पत्नी के बच्चों को भी पहचानने से इंकार कर दिया, लेकिन दूसरी महिला के बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में पति का नाम दर्ज होने से यह स्पष्ट हो गया कि अनावेदक झूठ बोल रहा है और दूसरी महिला व संतान होने की बात को छिपा रहा है। अनावेदक (पति) शिक्षक होने के बावजूद आवेदिका से तलाक लिये बगैर 2019 से दूसरा विवाह कर रखा है। आयोग के पूछे जाने पर कि अनावेदक के सर्विस रिकॉर्ड में आवेदिका और बच्चों का नाम है या नहीं?” अनावेदक का कथन है कि नहीं मालूम मेरे सर्विस रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज है।” चूंकि अनावेदक सभी बातों से स्पष्ट इंकार कर रहा है, इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कलेक्टर मुंगेली को पत्र प्रेषित कर अनावेदक के सर्विस बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि मंगाया जायेगा। पुलिस अधीक्षक को दूसरी महिला को आगामी सुनवाई में आवश्यक रूप से उपस्थित कराये जाने का पत्र भेजा जावेगा, जिससे प्रकरण का निराकरण किया जा सके व आवेदिका को अपने व अपने बच्चों के पालन-पोषण में कोई समस्या ना हो।

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