रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) ने ग्राम बारपाली स्थित समृद्धि राइस मिल यूनिट-2 को पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए राइस मिल बंद करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय मिल के बिना वैध “Consent to Operate” (संचालन की स्वीकृति) के संचालन पाए जाने के बाद लिया गया है।

निरीक्षण में सामने आई गड़बड़ी

मंडल की निरीक्षण टीम ने जांच के दौरान पाया कि राइस मिल बिना वैध जल अधिनियम (Water Act, 1974) और वायु अधिनियम (Air Act, 1981) स्वीकृतियों के लगातार संचालन में है। इस गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघन को लेकर मंडल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मिल को बंद करने का आदेश जारी किया और विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत आपूर्ति बंद करने के निर्देश दिए।

क्यों हुई कार्रवाई, क्या थी कमी ?

CECB के अनुसार, राज्य में सभी औद्योगिक इकाइयों को उनकी प्रदूषण क्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों (रेड, ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट) में वर्गीकृत किया गया है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणियों के उद्योगों को संचालन प्रारंभ करने से पूर्व CECB से “Consent to Establish” और “Consent to Operate” लेना अनिवार्य है। व्हाइट श्रेणी के उद्योगों को केवल सूचना देनी होती है। लेकिन यदि वे जल या वायु प्रदूषण फैलाते हैं, तो उन्हें भी अनुमति लेनी पड़ती है।

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CECB की औद्योगिक इकाइयों से अपील

CECB ने सभी औद्योगिक इकाइयों से अपील की है कि वे संचालन से पहले आवश्यक पर्यावरणीय अनुमतियां अवश्य लें और प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पूर्ण पालन करें। मंडल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है और किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।