टीआरपी डेस्क। जीवन बीमा कवर का प्राथमिक उद्देश्य परिवार के कमाने वाले सदस्य की मौत के बाद परिवार के सदस्यों के जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करना है। एक बार जब पॉलिसी MWP act. के तहत खरीदी जाती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पति द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी या MWP act.के तहत उसकी पत्नी या बच्चों या उनमें से किसी के पक्ष में एंडोर्स की गई है। यह हमेशा उन्हीं की संपत्ति होगी।

विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, 1874 (MWP act.) पति, उसके लेनदारों और रिश्तेदारों के खिलाफ एक महिला के स्वामित्व वाली संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। यदि आप अपनी पत्नी और बच्चों के लाभ के लिए MWP act. के तहत जीवन बीमा पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो बीमित राशि पर हमेशा उनका अधिकार होगा। बाद में इस अधिनियम में संशोधन कर महिला के अधिकार को और मजबूत बनाया गया।

MWP act. कैसे करता है महिलाओं के हितों की सुरक्षा ?

जीवन बीमा कवर का प्राथमिक उद्देश्य परिवार के कमाने वाले सदस्य की मौत के बाद परिवार के सदस्यों के जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करना है। इसके लिए नॉमिनी को पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है ताकि पैसे कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे।

यह सुनिश्चित करने के लिए, प्रस्तावक परिवार के सदस्यों को नामांकित करता है। हालांकि, केवल नामांकन से मकसद पूरा नहीं होता। इसकी वजह यह है कि नामांकन केवल यह सुनिश्चित करता है कि बीमा कराने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद बीमित राशि पर दावा का अधिकार नामांकित व्यक्ति को सौंपता है। कानूनी उत्तराधिकारी अभी भी बीमित राशि पर दावा कर सकते हैं।

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नामांकन कितना फायदेमंद ?

नामांकित व्यक्ति पॉलिसीधारक के कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से बीमा आय के रिसीवर के रूप में कार्य करते हैं। संशोधित बीमा अधिनियम 2015 के जरिए एक अलग श्रेणी बनाई गई, जिसके तहत जीवनसाथी, माता-पिता और बच्चों जैसे नामांकित व्यक्तियों को बीमा की रकम पर अंतिम प्राप्तकर्ता के रूप में अधिकार मिलता है।

यदि कोई व्यक्ति किसी को ‘लाभकारी नॉमिनी’ के रूप में नामित करता है तो नॉमिनी इस नए क्लॉज के अनुसार रिसीवर और अंतिम लाभार्थी दोनों बन जाता है। नया क्लॉज पॉलिसीहोल्डर्स के लिए कई लाभकारी नॉमिनी और आय में उनकी हिस्सेदारी को निर्दिष्ट करना आसान बनाता है।

नामांकन पर्याप्त क्यों नहीं ?

नियमों में यह उल्लेखनीय है कि एक पति अपनी पत्नी और बच्चों को जीवन बीमा पॉलिसी में लाभकारी नामांकित व्यक्ति के रूप में भी नामित कर सकता है। एक बार लाभकारी नामांकित होने के बाद उस व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति पॉलिसी के मृत्यु लाभ के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता है।

हालांकि, नामित लाभार्थी को पॉलिसी के कार्यकाल के दौरान बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि तलाक के मामले में या परिवार के अन्य सदस्यों के प्रभाव में पति लाभार्थियों को बदल सकता है।

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MWP act. के तहत पॉलिसी लेने परिवार की सुरक्षा

MWP act. के तहत जीवन बीमा खरीदना समाधान हो सकता है। जीवन बीमा की आय किसी भी लेनदार द्वारा वसूली जा सकती है।मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा भी इस पर अधिकार जताया जा सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए शादीशुदा महिला संपत्ति अधिनियम (MWP) की धारा 6 के तहत पॉलिसी खरीदी जा सकती है। यह पॉलिसीधारक की पत्नी और बच्चों को विशेष सुरक्षा देता है। यह लेनदारों को इस अधिनियम के तहत ली गई पॉलिसी की आय पर दावा करने से रोकता है।

कौन किसके लिए ले सकता है MWP के तहत पॉलिसी ?

भारत में रहने वाला कोई भी विवाहित व्यक्ति MWP act. के तहत लाभ उठा सकता है। इनमें ‘विवाहित पुरुष’ में एक विधुर और एक तलाकशुदा भी शामिल है। यदि वह चाहे तो इस अधिनियम के तहत समर्थित नीति में लाभार्थी के रूप में MWP act. के तहत केवल पत्नी और बच्चों को लाभार्थी के रूप में नामित किया जा सकता है। नतीजतन, परिवार का कोई अन्य सदस्य या कोई अन्य वारिस नीतिगत लाभों का दावा नहीं कर सकता। इस प्रकार, भले ही पॉलिसी लेने के बाद पति-पत्नी तलाक लेते हों, लाभार्थी (पत्नी/बच्चे) एक ही रहेंगे।

इसके बारे में कैसे जानें ?

बीमा के लिए आवेदन करते समय MWP परिशिष्ट में जानकारी दी जा सकती है। ऐसा किसी को भी बताए बिना किया जा सकता है। यह लाभ केवल पॉलिसी लेते समय ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, MWP अधिनियम के तहत पॉलिसी के समर्थन में कोई भी बदलाव या परिवर्तन की बाद में अनुमति नहीं है। जिसका अर्थ है कि पति (बीमित) भी बाद में पॉलिसी के लाभार्थियों को नहीं बदल सकता।

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MWP act. के तहत सुरक्षा उपाय

एक बार जब पॉलिसी MWP act. के तहत खरीदी जाती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पति द्वारा ली गई पॉलिसी या MWP act. के तहत उसकी पत्नी-बच्चों या उनमें से किसी के पक्ष में एंडोर्स की गई, हमेशा उनकी संपत्ति होगी। पति के किसी भी लेनदार का पॉलिसी पर कोई अधिकार नहीं होगा। यहां तक कि पति के माता-पिता को भी लाभ का कोई अधिकार नहीं होगा। वास्तव में, पति के पास पॉलिसी की उत्तरजीविता लाभों पर कोई अधिकार नहीं होगा। अधिनियम के अनुसार, जब तक पॉलिसी में नामित लाभार्थी जीवित हैं किसी और को लाभ का कोई अधिकार नहीं होगा।

संयुक्त परिवार के मामले में यह विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर पॉलिसी के अन्य दावेदार हो सकते हैं। इसलिए, जीवित रहने वाले परिवार के सदस्यों के लिए किसी भी कानूनी परेशानी से बचने के लिए इसका उपयोग ज़रूर करें।