टीआरपी डेस्क। Income Tax Returns : अगर आपने अब तक अपने आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किए हैं, तो आपके पास अभी भी मौका है, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है। बहुत से लोग अक्सर सोचते हैं कि अभी तो काफी समय है, बाद में कर लेंगे। लेकिन जैसे-जैसे अंतिम तारीख नजदीक आती है, वैसे-वैसे पोर्टल पर लोड बढ़ता है और कई बार तकनीकी दिक्कतें भी आने लगती हैं। ऐसे में बेहतर यही है कि समय रहते ही रिटर्न फाइल कर लिया जाए।

इस बार आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। आमतौर पर यह तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन इस साल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने इसमें बदलाव करते हुए अतिरिक्त समय दिया है। बोर्ड ने मई 2025 में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए फॉर्म्स में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इन्हें लागू करने के लिए पोर्टल और यूटिलिटी सिस्टम को अपडेट करना जरूरी था, इसलिए समय सीमा बढ़ाई गई।

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हालांकि, टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया इस बार थोड़ी जटिल हो गई है। खासतौर पर डिडक्शन क्लेम करने के लिए अब पहले से ज्यादा जानकारी देनी पड़ रही है। उदाहरण के लिए, HRA क्लेम करते समय आपको मकान मालिक का पैन नंबर, प्रॉपर्टी का पता और उसकी लोकेशन जैसी डिटेल्स भरनी होंगी। पहले ये जानकारी नियोक्ता द्वारा फॉर्म 16 में दी जाती थी, लेकिन अब इसे रिटर्न फॉर्म में भी भरना जरूरी हो गया है।

Income Tax Returns : कुछ उपयोगकर्ताओं को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से जुड़ी समस्याएं भी सामने आई हैं। टैक्स प्रोफेशनल्स का मानना है कि अगर ये तकनीकी परेशानियां बनी रहीं, तो विभाग अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकता है। हालांकि, अभी तक सीबीडीटी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

अगर कोई व्यक्ति 15 सितंबर 2025 तक आईटीआर फाइल नहीं करता, तो वह 31 दिसंबर 2025 तक लेट फाइन के साथ बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। यह लेट फाइन 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक हो सकता है। जिनकी कुल सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, जबकि 5 लाख रुपये या उससे कम इनकम वालों को 1,000 रुपये तक की पेनल्टी लगेगी। इतना ही नहीं, लेट फाइलिंग की वजह से कुछ टैक्स डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा और टैक्स देनदारी बढ़ सकती है।

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