टीआरपी डेस्क। Gold Smuggling Case : दुबई से सोना तस्करी के मामले में पहले से ही जेल में बंद अभिनेत्री रान्या राव (Ranya Rao) पर अब एक और बड़ी मुसीबत आ गई है। राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने उन पर 102.55 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले की जांच में सामने आया कि रान्या ने केवल 15 दिनों में चार बार दुबई की यात्रा की और हर बार भारत में अवैध रूप से सोना लाने की कोशिश की।

बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या (Ranya Rao) को गिरफ्तार किया गया था, जब उनके पास से 14.8 किलोग्राम सोना बरामद किया गया। गिरफ्तारी के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और अब जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है।

इस मामले में रान्या (Ranya Rao) अकेली नहीं हैं। उनके साथ होटल व्यवसायी तरुण कोंडाराजू और दो ज्वैलर्स – साहिल सकारिया जैन और भरत कुमार जैन – पर भी भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। तरुण पर 63 करोड़ और दोनों ज्वैलर्स पर 56-56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 2 सितंबर को चारों आरोपियों को जेल भेजा गया और उसी दिन डीआरआई अधिकारियों ने उन्हें करीब 11,000 पन्नों के दस्तावेजों के साथ विस्तृत नोटिस सौंपा।

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Gold Smuggling Case : रान्या राव (Ranya Rao) को जुलाई में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत एक साल की सजा सुनाई गई थी। अब मामला उच्च न्यायालय में पहुंच गया है, जहां इसकी अगली सुनवाई 11 सितंबर को तय की गई है।

यह मामला तब सामने आया जब तीन मार्च को रान्या को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सोना तस्करी करते हुए पकड़ा गया। इसके कुछ दिन बाद मुंबई एयरपोर्ट पर दो विदेशी नागरिक भी पकड़े गए, जो 21.28 किलोग्राम सोना भारत लाने की कोशिश कर रहे थे।

रान्या (Ranya Rao) की गिरफ्तारी का असर उनके सौतेले पिता, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के. रामचंद्र राव पर भी पड़ा। उन्हें अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया था। हालांकि, बाद में सरकार ने उन्हें फिर से सेवा में बहाल करते हुए नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय का डीजीपी नियुक्त किया।