टीआरपी डेस्क। Women Smoking in Train : सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला ट्रेन के AC कोच में खुलेआम सिगरेट पीती नजर आ रही है। जब सहयात्रियों ने उसे रोका और डिब्बे से बाहर जाकर धूम्रपान करने को कहा, तो उसने न सिर्फ मना किया, बल्कि उल्टा उनसे बहस करने लगी। महिला कैमरे पर चिल्लाते हुए कहती है, “पुलिस को बुलाओ, मैं नहीं जा रही बाहर।”
रेल कोच में धूम्रपान से यात्री परेशान
वीडियो में दिख रहा है कि महिला न सिर्फ धूम्रपान कर रही थी, बल्कि रोकने पर यात्रियों से तीखी बहस भी कर रही थी। जब एक यात्री ने उसे सिगरेट पीने से मना करते हुए वीडियो बनाना शुरू किया, तो उसने तुरंत रिकॉर्डिंग बंद करने को कहा, लेकिन खुद को सही ठहराती रही। यात्रियों ने उसे बाहर जाने को कहा तो महिला ने जवाब दिया, “तुम्हारे पैसों की नहीं फूंक रही हूं।”
सिगरेट पीने की तलब, बेईज्जत करवा देती हैं. वायरल वीडियो में चलती ट्रेन में इस तरह धूम्रपान करेगी तो सामने वाला आपकी करतूतों को दिखाएगा?@RailMinIndia pic.twitter.com/mXHxy0715s
— Tushar Rai (@tusharcrai) September 15, 2025
रेलवे अधिनियम का उल्लंघन
रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत ट्रेनों के अंदर धूम्रपान पूरी तरह से वर्जित होता है। ऐसा करना न केवल कानूनन जुर्म है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और कोच सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंध होता है।
सोशल मीडिया पर नाराजगी
वीडियो वायरल होते ही X (पूर्व ट्विटर) पर यूजर्स की नाराजगी फूट पड़ी। @DrHalaswami ने लिखा- ऐसे लोगों को ट्रेन और बस यात्रा से ब्लैकलिस्टेड किया जाना चाहिए। @SiD_S ने कहा: 1 लाख की पेनल्टी लगाओ तब समझ आएगा। @AkhandaBharat ने लिखा: “ये देश के लिए शर्मनाक है। इसे हमेशा के लिए सार्वजनिक परिवहन से बैन करो।
X पोस्ट पर रेलवे की प्रतिक्रिया
रेलवे सेवा के आधिकारिक X हैंडल ने पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि ऐसी किसी भी स्थिति में 139 या RPF हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत शिकायत करें।
Women Smoking in Train : धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत जुर्माना, जेल या दोनों की सजा हो सकती है। इस अधिनियम के तहत यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि मानी गई है।



