रायपुर। Big Breaking : राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम 2004 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला स्तरीय समिति और विकासखंड स्तरीय समिति के गठन का आदेश जारी किया है।

इन समितियों का उद्देश्य राज्य में संचालित गौशालाओं की निगरानी, निरीक्षण और प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। समिति की बैठकें हर महीने एक बार जिला स्तर पर और एक बार विकासखंड स्तर पर आयोजित की जाएंगी। बैठकों की अध्यक्षता संबंधित स्तर के अध्यक्ष करेंगे। राज्य शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि विकासखंड स्तरीय समिति गौशालाओं की स्थिति, पशुओं के पोषण, स्वास्थ्य, तथा अनुदान उपयोगिता पर निगरानी रखेगी और प्रतिवेदन जिला स्तरीय समिति को सौंपेगी।

जारी आदेश के अनुसार,

  • समितियाँ छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004, छ.ग. गोसेवा आयोग नियम 2005 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों के तहत कार्य करेंगी।
  • जिला स्तर पर यह समिति गौशालाओं का निरीक्षण करेगी और जैविक खेती, जैविक खाद उत्पादन तथा पंचगव्य उत्पादों के संबंध में किसानों व गौशाला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देगी।
  • गौशालाओं के पंजीयन और अनुदान संबंधी कार्य भी समिति की अनुशंसा पर होंगे।
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नवीन कुमार साहू को पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से Bachelor of Science (Electronic Media) और Master of Science (Electronic Media) की डिग्री हासिल की है। उन्होंने राजधानी रायपुर के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है। उन्हें छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय समाचार, राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन का अनुभव है। वे तथ्यपरक, विश्वसनीय और SEO-अनुकूल समाचार एवं लेख तैयार करने में विशेषज्ञता रखते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक और उपयोगी जानकारी सरल भाषा में पहुंचाना है।