टीआरपी डेस्क। 60 Crore Deposit : शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर चल रहे धोखाधड़ी के मामले में बांबे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान बड़ा बयान दिया है। अदालत ने कहा है कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा द्वारा विदेश यात्रा के लिए दायर याचिका पर तभी विचार किया जाएगा, जब वे ₹60 करोड़ की राशि कोर्ट में जमा करेंगे।
अदालत का आदेश
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ₹60 करोड़ जमा नहीं करते, तब तक किसी भी तरह का अवकाश या व्यावसायिक यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि दंपति जांच में सहयोग कर रहे हैं, इसलिए अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है।
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील ने कहा कि दोनों पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और सभी नोटिसेस का जवाब दे चुके हैं। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि उनका सहयोग सराहनीय है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से राहत तभी मिलेगी जब ₹60 करोड़ की राशि अदालत में जमा कराई जाएगी।
निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप
14 अगस्त को मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में व्यापारी दीपक कोठारी ने FIR दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने 2015 से 2023 के बीच उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में उन्हें ₹60 करोड़ निवेश करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इस रकम का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया गया। कोठारी का कहना है कि उनसे झूठे वादे कर निवेश कराया गया और बाद में धोखा दिया गया। मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
60 Crore Deposit : EOW ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है, जिसके कारण वे अदालत या जांच एजेंसी की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते। शिल्पा शेट्टी को एक यूट्यूब कार्यक्रम के लिए 25 से 29 अक्टूबर तक कोलंबो जाना है, जिसकी अनुमती अब उन्हें नहीं मिल रही है।



