टीआरपी डेस्क। Asaram Bapu Bail : यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराए गए आसाराम बापू को छह महीने के लिए जेल से राहत मिल गई है। आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानती दे दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने अदालत में आसाराम की ओर से पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह माना कि आसाराम को इलाज के लिए जेल से बाहर रहना जरूरी है। अदालत ने बताया कि उनकी बीमारी और उम्रदराज स्थिति को देखते हुए चिकित्सा उपचार के लिए यह राहत दी जा रही है।

करीब 12 वर्षों से जेल में बंद आसाराम को बिना कस्टडी के छह महीने की जमानत दी गई है, जिससे उनके इलाज में सहूलियत हो सकेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह जमानत केवल उपचार की अवधि तक सीमित रहेगी। बता दे कि आसाराम यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे है।

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नवीन कुमार साहू को पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से Bachelor of Science (Electronic Media) और Master of Science (Electronic Media) की डिग्री हासिल की है। उन्होंने राजधानी रायपुर के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है। उन्हें छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय समाचार, राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन का अनुभव है। वे तथ्यपरक, विश्वसनीय और SEO-अनुकूल समाचार एवं लेख तैयार करने में विशेषज्ञता रखते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक और उपयोगी जानकारी सरल भाषा में पहुंचाना है।