0 मुख्य सचिव ने हाइकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

बिलासपुर।शहर के मंगला स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को घटिया गुणवत्ता वाला मध्यान्ह भोजन परोसने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को शपथ पत्र देने के निर्देश दिए थे। इसके जवाब में मुख्य सचिव ने कोर्ट को बताया कि जांच में दोषी पाए गए प्रधान पाठक सहित तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही संबंधित स्व-सहायता समूह से भोजन वितरण का कार्य छीनकर दूसरे समूह को सौंपा गया है।

दरअसल यह मामला 12 सितंबर 2025 का है, जब मंगला मिडिल स्कूल में बच्चों को खराब गुणवत्ता का भोजन परोसा गया था। इस घटना की खबर प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी बिल्हा के बीईओ को सौंपी थी। जांच में यह पाया गया कि हेडमास्टर सावित्री शर्मा को कल्याणी स्व-सहायता समूह द्वारा परोसे जा रहे निम्न गुणवत्ता वाले भोजन की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं दी। इस लापरवाही के चलते संयुक्त संचालक, शिक्षा ने 17 सितंबर को उन्हें निलंबित कर दिया।

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संकुल समन्वयक और मिड डे मील प्रभारी भी सस्पेंड

इसी तरह संकुल समन्वयक चंद्रकांत कश्यप को 10 अक्टूबर और मिड-डे मील प्रभारी भावना तिवारी को 11 अक्टूबर को निलंबित किया गया। डीईओ ने 7 अक्टूबर को संबंधित समूह के खिलाफ कार्रवाई के लिए कलेक्टर और डीपीआई को जांच रिपोर्ट भेजी थी। इसके अलावा बिल्हा की सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनीता ध्रुव को 10 अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

हाइकोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि नगर निगम ने 9 अक्टूबर को मिड-डे मील का प्रबंधन ‘पहल ग्रुप’ को सौंप दिया है। मामले की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने 25 सितंबर को सभी स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता की सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं। डीपीआई ने भी मुख्य सचिव के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं।

कोर्ट कमिश्नर करेंगे स्कूलों का निरीक्षण

हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की स्थिति जानने के लिए कोर्ट कमिश्नर को बिलासपुर और रायगढ़ जिलों के स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित भोजन ही परोसा जाए।

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