टीआरपी डेस्क। Aadhaar-PAN Link : केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। जिन लोगों ने तय समय सीमा तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा और वे इसे किसी भी वित्तीय लेन-देन या सरकारी काम में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

आयकर विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आधार और पैन को लिंक करा लें ताकि बाद में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

Aadhaar-PAN ऑनलाइन लिंक करने की प्रक्रिया

  • अपने मोबाइल या लैपटॉप पर आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ खोलें।
  • होमपेज पर बाईं ओर नीचे की तरफ “Link Aadhaar” का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
  • नए पेज पर आपको पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करने होंगे।
  • लिंकिंग प्रक्रिया के लिए आपको ₹1,000 का भुगतान करना होगा।
  • भुगतान के बाद आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और कुछ ही समय में प्रोसेस पूरा हो जाएगा।
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आधार-पैन लिंक का स्टेटस ऐसे चेक करें

  • https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  • Link Aadhaar Status के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  • स्क्रीन पर आपको तुरंत लिंकिंग की स्थिति दिखाई दे जाएगी।

SMS के जरिए भी चेक कर सकते हैं लिंकिग स्टेटस

  • अपने मोबाइल में टाइप करें UIDPAN <12-अंकों का Aadhaar नंबर> <10-अंकों का PAN नंबर>
  • इस संदेश को 567678 या 56161 पर भेजें।
  • कुछ ही देर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं।

आधार को पैन से लिंक करते समय आपका मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी सत्यापन (OTP Verification) के बिना यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।

Aadhaar-PAN Link : यदि आपने 31 दिसंबर 2025 तक आधार और पैन को लिंक नहीं कराया, तो आपका पैन 1 जनवरी 2026 से अमान्य (Invalid) हो जाएगा। इसके बाद आप इसका उपयोग न बैंकिंग, न आयकर रिटर्न, न किसी वित्तीय कार्य किया जा सकेगा।

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