रायपुर। नगर निगम जोन 10 नगर में निवेश विभाग ने वार्ड 52 अमलीडीह पुलिस कालोनी जाने वाले मार्ग पर पेट्रोल पंप के बाजू में लगभग 3 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग को अवैध मुरूम रोड काटकर अवैध दीवाल तोडकर तत्काल कारगर रोक लगायी गई। इस मामले में आयुक्त ने अवैध प्लाटिंगकर्ता की जानकारी लेकर कानूनी कार्यवाही हेतु नामजद एफआईआर दर्ज करवाने एवं उक्त भूमि का प्रबंध, अधिग्रहण करने कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।

आज रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त विश्वदीप के आदेशानुसार कार्यपालन अभियंता आशीष शुक्ला के नेतृत्व एवं सहायक अभियंता सुशील अहीर, योगेश यदु, उपअभियंता अजय श्रीवास्तव की उपस्थिति में नगर निगम जोन 10 क्षेत्र अत्तर्गत राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 अंतर्गत अमलीडीह पुलिस कालोनी जाने वाले मार्ग पर पेट्रोल पंप के बाजू में लगभग 3 एकड निजी भूमि पर अवैध निर्माण कर दीवाल और अवैध मुरूम मार्ग बनाकर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर तत्काल स्थल पर पहुंचकर थ्रीडी मशीन की सहायता से अभियान चलाकर अवैध मुरूम काटकर और अवैध दीवाल तोड़कर वहां जाने का मार्ग अवरूद्ध करते हुए अवैध प्लाटिंग पर कारगर रोक लगायी।

   आयुक्त श्री विश्वदीप ने नगर निवेशक आभास मिश्रा को उक्त लगभग 3 एकड निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंगकर्ता की जानकारी तत्काल तहसीलदार रायपुर से मंगाकर नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही करने के लिए अवैध प्लाटिंगकर्ता के खिलाफ नामजद एफआईआर संबंधित पुलिस थाना में दर्ज करवाने और अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए सबंधित भूमि का प्रबंध, अधिग्रहण करने की कार्यवाही करने को आदेशित किया है।
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