टीआरपी। RDA : कुछ समय पहले मकान, फ्लैट के नामांतरण प्रकरणों का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश आरडीए अध्यक्ष ने दिया था। निर्देश देने के बावजूद प्रकरणों का निपटारा नहीं करने, लंबे समय से लंबित रहने और निर्देशों की अवहेलना करने पर आरडीए अध्यक्ष ने अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी से अधिकार वापस लेकर तहसीलदारों को सौंप दिया है।
नामांतरण प्रकरणों (फौत/क्रय विक्रय/वसीयतनामा के आधार) के सरलीकरण के तहत अति.मुख्य कार्यपालन अधिकारी से अधिकार वापस लेकर तहसीलदारों को दिया गया है।
रायपुर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की वर्ष 2025 की तृतीय बैठक बुधवार को प्राधिकरण अध्यक्ष नंद कुमार साहू की अध्यक्षता में प्राधिकरण कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में शहर के सुव्यवस्थित एवं दीर्घकालीन विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
232 एकड़ भूमि को करेंगे विकसित
बैठक में ग्राम-कचना, लाभांडी एवं सड्डू क्षेत्र में लगभग 232 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित नगर विकास योजना के अंतर्गत की जा रही कार्यवाही की जानकारी दी गई। योजना के लिए छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2020 के नियम 27 के तहत आशय की घोषणा की जा चुकी है, जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 05 दिसंबर 2025 को किया गया है।
अनेक योजना पर चर्चा
बैठक में कौशल्या माता विहार अंतर्गत स्थित उद्यानों के संचालन एवं संधारण हेतु प्रायोजन(स्पॉन्सरशिप) आधारित व्यवस्था लागू करने, नगर पालिक निगम में प्रचलित नियमों के अनुरूप स्पॉन्सरशिप आमंत्रण का प्रारूप तैयार करने, कौशल्या माता विहार योजना के संशोधित अभिन्यास (आर-9) को अनुमोदन उपरांत शासन को प्रेषित करने, प्राधिकरण के न्यायालयीन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु परामर्शदाता नियुक्ति, हितग्राहियों के नामांतरण प्रकरणों के सरलीकरण, तथा कर्मचारियों के लिए अंशदायी भविष्य निधि नियम-1955 के स्थान पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना-2004 लागू करने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजने जैसे विषयों पर भी निर्णय लिए गए।
बैठक में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन सचिव आकाश छिकारा, शासन के विभिन्न विभागों से बोर्ड के सदस्यगण तथा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।



