रायपुर। बालोद में चल रही स्काउट-गाइड राष्ट्रीय जंबूरी को लेकर उपजे विवाद पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की याचिका पर मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी तय की है।
यह मामला जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में सुना गया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने याचिका में स्काउट-गाइड के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने की कार्रवाई को असंवैधानिक बताया है और इसी के खिलाफ अदालत का रुख किया है।
वित्तीय अनियमितताओं को लेकर आरोप
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में स्काउट्स-गाइड्स की राष्ट्रीय जंबूरी को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्वयं को संगठन का अध्यक्ष बताते हुए वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर जंबूरी को रद्द करने की घोषणा की थी। हालांकि, स्काउट्स के छत्तीसगढ़ राज्य आयुक्त ने इन दावों को भ्रामक बताया।
राज्य आयुक्त के अनुसार बालोद में जंबूरी 9 से 13 जनवरी तक अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जा रही है और यह आयोजन अब समापन चरण में है।
पहले नया रायपुर, बाद में बालोद तय हुआ स्थान
इस पूरे विवाद के बीच यह तथ्य भी सामने आया है कि पहले राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद की बैठक में राष्ट्रीय जंबूरी का आयोजन राजधानी क्षेत्र नया रायपुर में प्रस्तावित किया गया था। बाद में आयोजन स्थल बदलकर बालोद जिले को चुना गया, जिसके बाद से ही संगठन के भीतर मतभेद और विवाद गहराते चले गए।



