टीआरपी। illegal transportation of 5600 quintals of paddy; firm sealed : धान खरीदी की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता सामने आने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए शिवम ट्रेडर्स को सीलबंद कर दिया है। साथ ही संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
नगरी कृषि उपज मंडी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घुटकेल स्थित थोक धान व्यापारी शिवम ट्रेडर्स के विरुद्ध गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर फर्म को सीलबंद कर दिया गया है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नगरी के आदेश पर गठित चार सदस्यीय जांच दल द्वारा 11 जनवरी 2026 को फर्म का मौके पर निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया गया। जांच प्रतिवेदन 14 जनवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया। ई-मंडी/एग्री पोर्टल से जारी अनुज्ञा पत्रों, स्टॉक पंजी (बी-1) तथा बोराई मंडी चेक पोस्ट के आवक-जावक अभिलेखों का विस्तृत मिलान किया गया।
जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि फर्म द्वारा ई-मंडी पोर्टल से जारी अनुज्ञा पत्रों की तुलना में स्टॉक पंजी में धान की जावक मात्रा अधिक दर्शाई गई। कई प्रकरणों में पीडीएफ दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर धान की मात्रा बढ़ाकर दिखाई गई, बिना वैध ई-मंडी अनुज्ञा पत्र के परिवहन किया गया तथा चेक पोस्ट पर संशोधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
जांच दल के अनुसार कुल 47 अनुज्ञा पत्रों में कूट रचना कर लगभग 5,656 क्विंटल धान का अवैध परिवहन किया जाना प्रतीत होता है। इससे छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के अंतर्गत मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क एवं निराश्रित शुल्क सहित लगभग ₹2.48 लाख के कर अपवंचन की संभावना पाई गई है। इन तथ्यों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी के निर्देशानुसार शिवम ट्रेडर्स को मौके पर सीलबंद किया गया। प्रकरण में फर्म संचालक संतोष खंडेलवाल के खिलाफ कूट रचना कर फर्जी अनुज्ञा पत्र तैयार करने एवं अवैध परिवहन के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 339 एवं 340 के तहत थाना बोराई में एफआईआर दर्ज की गई है।



