रायपुर। नगर निगम जोन 10 के बोरियाखुर्द और डुंडा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग स्थल को अवैध कॉलोनी के रूप में चिन्हित कर जनहित में सार्वजनिक बोर्ड भी लगा दिया है। जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे के मार्गनिर्देशन में और सहायक अभियंता योगेश यदु की उपस्थिति में यह कार्यवाही की गई।
नगर पालिक निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग द्वारा जोन 10 क्षेत्र अंतर्गत बोरियाखुर्द और डुंडा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग स्थल को अवैध कॉलोनी के रूप में चिन्हित कर जनहित में बोर्ड नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 10 जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे के मार्गनिर्देशन में और सहायक अभियंता योगेश यदु की उपस्थिति में लगाये जाने की कार्यवाही की गई।

नगर निवेश विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का निर्माण, अतिरिक्त कब्जा या लेनदेन करता है, तो इससे होने वाले समस्त नुकसान और विधिक परिणामों के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। रायपुर नगर पालिक निगम की इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।



