रायपुर। कुछ दिन पहले प्रदेश में 3 ड्राई डे को खत्म कर दिया गया था। जिसमें होली भी शामिल था। इस फैसले पर काफी सवाल उठाए गए। लेकिन अब फिर होली को लेकर नया आदेश जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 4 मार्च 2026 को संपूर्ण प्रदेश में ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित किया है। इस दिन राज्य की सभी देशी और विदेशी मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट-बार और क्लब पूरी तरह से बंद रहेंगे।

आदेश के तहत कड़ी पाबंदियां
महानदी भवन से जारी आदेश के अनुसार, 4 मार्च को केवल शराब दुकानें ही नहीं, बल्कि भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी गैर-मालिकाना क्लब, स्टार होटल या निजी प्रतिष्ठानों में भी मदिरा परोसने की अनुमति नहीं होगी।

अवैध भंडारण पर होगी सख्त कार्रवाई
आदेश में उल्लेख है कि शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शराब रखने पर सख्त पाबंदी रहेगी। शासन ने उड़नदस्तों (Flying Squads) को निर्देश दिया है कि वे अवैध परिवहन और बिक्री की जांच के लिए सघन तलाशी अभियान चलाएं और दोषियों के विरुद्ध अपराध दर्ज करें।

See also  प्रदेश में कई पूजा खेडकर! अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे दिव्यांग