रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी और DMF घोटाले के मामले में जेल में बंद पूर्व IAS अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाते हुए इन दोनों समेत चार आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाले और DMF (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन) घोटाले में संलिप्तता के आरोप में पूर्व IAS अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित और यश पुरोहित लंबे समय से केंद्रीय जेल में निरुद्ध थे। EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) ने जेल में रहने के दौरान ही इन्हें पुनः गिरफ्तार किया था, जिसे याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कानून का दुरुपयोग बताया था।

अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि यह कार्यवाही संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सार्वजनिक करते हुए सभी चार आरोपियों को रिहा करने के आदेश दिए गए हैं।

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