Sai cabinet decision: रायपुर। नवा रायपुर स्थित नवीन विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री कार्यालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए विभिन्न विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद लिए गए निर्णयों की जानकारी उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दी।

Sai cabinet decision: मंत्रिपरिषद की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी

1.मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण जैसे तरीकों पर प्रभावी रोक लगाना है।

2.राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए गठित मंत्रिपरिषद उप-समिति द्वारा अनुशंसित 13 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

3.मंत्रिपरिषद ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों और परियोजनाओं के लिए अनुदान दर तय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके तहत क्रेडा द्वारा सोलर हाईमास्ट संयंत्र के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 1.50 लाख रुपए का राज्य अनुदान दिया जाएगा। वहीं वर्ष 2026-27 और आगामी वर्षों के लिए निविदा दर का 30 प्रतिशत अथवा 1.50 लाख रुपए (जो भी कम हो) अनुदान प्रस्तावित किया गया है।

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4.घरेलू बायोगैस संयंत्र (2 से 6 घन मीटर क्षमता) के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 9 हजार रुपए प्रति संयंत्र तथा वर्ष 2026-27 से आगे भी सभी क्षमताओं के लिए 9 हजार रुपए प्रति संयंत्र अनुदान देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।

5.छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी, जिसके तहत पंजीयन पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त उपकर शुल्क को समाप्त कर दिया जाएगा। बैठक में वर्ष 2023 में राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्तपोषण के लिए संपत्ति के अंतरण पर स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 12 प्रतिशत उपकर लगाया गया था, लेकिन योजना वर्तमान में संचालित नहीं होने के कारण इस अतिरिक्त शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

6.छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई।

7.राज्य शासन के विभिन्न विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस मंडल के गठन से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन और उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

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8.लोक भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी प्रदान की गई।

9.मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 40, 50 और 59 में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी।

10.बैठक में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस भूमि पर अत्याधुनिक क्रिकेट मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।