छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डा.किरणमयी नायक

टीआरपी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे ‘फेक’ और AI आधारित आपत्तिजनक वीडियो मामले में कड़ा रुख अपनाया है। आयोग की अध्यक्ष ने इस प्रकरण को महिला समाज की गरिमा और सार्वजनिक व्यक्तित्व की छवि धूमिल करने वाला बताते हुए इस पर स्वत: संज्ञान (Suo Motu) लिया है।

आधुनिक तकनीक (Deepfake) का दुरुपयोग कर किसी की निजता और सम्मान से खिलवाड़ करना एक गंभीर डिजिटल अपराध है। महिला आयोग की यह त्वरित कार्यवाही प्रदेश में डिजिटल सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पुलिस और साइबर सेल को 7 दिन का अल्टीमेटम
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डा.किरणमयी नायक ने पुलिस अधीक्षक (SP), जिला-दुर्ग को तत्काल FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, साइबर सेल को वीडियो के मूल स्रोत (Origin) का पता लगाने और इसे वायरल करने वाले गिरोह की पहचान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के विरुद्ध ऐसी दंडात्मक कार्यवाही हो, जो भविष्य के लिए नजीर बने।

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आयोग ने सख्त लहजे में पुलिस प्रशासन और साइबर सेल को की गई कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट 07 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है।

डिजिटल अपराध पर आयोग की चेतावनी
राज्य महिला आयोग ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि तकनीक का सहारा लेकर चरित्र हनन करना एक अक्षम्य अपराध है। आयोग ने कहा कि भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो से समाज में गलत संदेश जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग प्रदेश में महिलाओं की निजता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पूरी मजबूती से खड़ा है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्य तथ्य

कार्यवाही: महिला आयोग द्वारा मामले पर स्वत: संज्ञान।
तकनीक: वीडियो को Artificial Intelligence (AI) द्वारा बनाया गया ‘फेक’ करार दिया गया।
निर्देश: एसपी दुर्ग को FIR दर्ज करने और साइबर सेल को जांच के आदेश।
डेडलाइन: कार्यवाही की रिपोर्ट सौंपने के लिए 7 दिन का समय।

अब सभी की नजरें साइबर सेल की जांच पर टिकी हैं। यदि वीडियो के मूल स्रोत का पता चल जाता है, तो प्रदेश में सक्रिय किसी बड़े डिजिटल सिंडिकेट का भंडाफोड़ हो सकता है और आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां संभव हैं।

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