जबलपुर क्रूज हादसा हादसे में कू्रज मेंबर पर एफआइआर

टीआरपी। जबलपुर जिला न्यायालय ने बरगी क्रूज हादसे पर कड़ा रुख अपनाते हुए क्रूज चालक सहित अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। जेएमएफसी डी.पी. सूत्रकार ने बरगी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि दो दिनों के भीतर मामला दर्ज कर न्यायालय को सूचित किया जाए।

यह आदेश जल पर्यटन केंद्रों के लिए एक बड़ी चेतावनी है, जहाँ सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है। छत्तीसगढ़ के सतरेंगा (कोरबा) या गंगरेल (धमतरी) जैसे क्रूज और बोटिंग पर्यटन स्थलों पर जाने वाले पर्यटकों के लिए यह खबर सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम है, क्योंकि यह संचालकों की जवाबदेही तय करती है।

लापरवाही पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी
न्यायालय ने समाचार पत्रों और सोशल मीडिया की खबरों को आधार बनाते हुए कहा कि चालक ने क्रूज को लापरवाहीपूर्वक संचालित किया। आदेश में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि चालक क्रूज की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ था, फिर भी वह यात्रियों को डूबता छोड़कर स्वयं सुरक्षित निकल गया। कोर्ट ने इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 और धारा 110 के तहत ‘अपराधिक मानव वध के प्रयास’ का मामला माना है।

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अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसी घटनाओं में कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में भी संचालक यात्रियों को असहाय छोड़ सकते हैं। साथ ही, कोर्ट ने उन जांबाज व्यक्तियों की सराहना भी की है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर डूबते हुए लोगों को बचाने का प्रयास किया।

न्यायालय का आदेश: FIR दर्ज करने के निर्देश।
संबंधित धाराएं: भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 और 110।
मुख्य आरोपी: क्रूज चालक और अन्य प्रबंधन के सदस्य।
स्थान: बरगी बांध पर्यटन क्षेत्र, जबलपुर।

कोर्ट के आदेश के बाद बरगी पुलिस को प्राथमिक जांच रिपोर्ट और FIR की कॉपी न्यायालय में पेश करनी होगी। इससे क्रूज संचालन में लगे अन्य निजी ठेकेदारों पर भी कानूनी नकेल कसी जाएगी।