टीआरपी डेस्क। पटना के मशहूर शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर (Khan Sir Patna) को लेकर शनिवार को दिनभर कयासों का दौर चलता रहा। चर्चा थी कि खान सर गिरफ्तारी से बचने के लिए पटना सिविल कोर्ट (Patna Civil Court) में आत्मसमर्पण (Surrender) कर सकते हैं। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने साफ कर दिया है कि खान सर कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे।
कदमकुआं थाना इलाके के मुसल्लहपुर हाट में हुए बवाल और फायरिंग केस (Patna Musallahpur Hat Firing Case) में नाम आने के बाद से ही खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
कोर्ट के बाहर सादे लिबास में मुस्तैद रही पुलिस
शनिवार को जैसे ही खान सर के कोर्ट आने की अफवाह उड़ी, पुलिस तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई। सिविल कोर्ट के सभी गेटों पर सादे लिबास में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे। पुलिस पूरी तैयारी में थी कि जैसे ही खान सर आएं, उन्हें दबोच लिया जाए। लेकिन खान सर कोर्ट पहुंचे ही नहीं।
खान सर के एडवोकेट अरविंद कुमार महुआर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “सरेंडर करने का कोई चांस ही नहीं है। यह पूरी तरह से खान सर को फंसाने की साजिश है। हम इस मामले में सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Plea) दायर करने जा रहे हैं।”
खान सर के दोनों गार्ड्स की जमानत पर सोमवार को सुनवाई
इस बीच, खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों प्रदीप और तारकेश्वर की रेगुलर बेल (Regular Bail Application) के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में अर्जी लगा दी गई है। इस पर भी सोमवार को ही सुनवाई होनी है।
आपको बता दें कि शुक्रवार की रात को पुलिस की टीम खान सर को गिरफ्तार करने उनके कोचिंग सेंटर (Khan Global Studies) भी पहुंची थी। लेकिन वहां भारी संख्या में छात्रों की भीड़ जमा होने के कारण पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था।
क्या है पूरा मामला?
2 जून की रात का बवाल: मुसल्लहपुर हाट स्थित ‘ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर’ (Gyan Bindu Coaching Center) पर हुए विवाद के बाद फायरिंग हुई थी। पुलिस ने सबसे पहले ज्ञान बिंदु के संचालक रौशन आनंद और उनके दो साथियों को जेल भेजा।
गार्ड्स के बयान से फंसे खान सर: इसके बाद पुलिस ने खान सर के दो गार्ड्स को गिरफ्तार किया। इन गार्ड्स ने पुलिसिया पूछताछ में बयान दिया कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही गोलियां चलाई थीं। इसी बयान के आधार पर पुलिस ने FIR में खान सर का नाम जोड़ दिया (Khan Sir Named in FIR)।



