आरंग, रायपुर। पंचायतों में विकास राशि के दुरुपयोग पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर जिले के आरंग अनुविभाग में 5 पूर्व सरपंचों के खिलाफ गिरफ्तारी और सिविल जेल भेजने का वारंट जारी हुआ है। इनसे कुल 17 लाख 98 हजार 700 रुपये की वसूली होनी है।

SDM ने जारी किया आदेश

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विहित प्राधिकारी आरंग अभिलाषा पैकरा ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92(2) के तहत आदेश जारी किया। राशि जमा नहीं करने पर सभी को अधिकतम 30 दिन के लिए केंद्रीय जेल रायपुर भेजा जाएगा।

किस पूर्व सरपंच पर कितनी वसूली

1. खेलूराम साहू, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत बनरसी, आरंग – 6,76,700 रुपये

2. कुंती कुर्रे, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत अमेठी, आरंग – 4,42,000 रुपये

3. धरमदास टंडन, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत अकोलीखुर्द, आरंग – 3,20,000 रुपये

4. दिनेश कोसरिया, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत गुमा, खरोरा – 2,82,000 रुपये

5. दामिनी, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत भंडारपुरी, खरोरा – 80,000 रुपये

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नोटिस का जवाब नहीं, न राशि जमा

राजस्व न्यायालय ने पहले ही वसूली के आदेश दिए थे। SDM ने कारण बताओ नोटिस जारी कर पक्ष रखने और जेल से बचने का मौका दिया। लेकिन किसी ने न संतोषजनक जवाब दिया, न बकाया राशि जमा कराई। इसके बाद सिविल जेल वारंट जारी हुआ।

थाना प्रभारियों को गिरफ्तारी के निर्देश

SDM अभिलाषा पैकरा ने आरंग और खरोरा थाना प्रभारियों को तत्काल अभिरक्षा में लेकर केंद्रीय जेल रायपुर भेजने का निर्देश दिया है। जेल अधीक्षक को आदेश है कि 30 दिन तक या राशि जमा होने तक निरुद्ध रखें। पूरी राशि नकद जमा होते ही रिहाई होगी।

पंचायतों में हड़कंप, और कार्रवाई के संकेत

एक साथ 5 पूर्व सरपंचों पर कार्रवाई से आरंग-खरोरा के पंचायत प्रतिनिधियों और सचिवों में बेचैनी है। SDM ने साफ कहा — शासकीय राशि जनता के विकास के लिए है, गबन बर्दाश्त नहीं होगा। संकेत दिए कि अन्य पंचायतों के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

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