रायपुर। राज्य सरकार ने बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा और लिफ्ट सुरक्षा नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगम, पालिका परिषद और नगर पंचायतों को निर्देश जारी कर NBC-2016 और छत्तीसगढ़ अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 के तहत सभी मानकों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है।

NBC-2016 और BIS मानकों के तहत होगी जांच

जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि बहुमंजिला आवासीय, वाणिज्यिक और मिश्रित उपयोग वाले भवनों में नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने स्पष्ट किया कि दिशा-निर्देश राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC-2016), भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों और राज्य के अग्नि अधिनियम के अनुरूप हैं। इसका उद्देश्य आग से सुरक्षा मजबूत करना, सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं को कम करना है।

फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, निकासी मार्ग की होगी जांच

सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्र के बहुमंजिला भवनों की जांच करनी होगी। इसमें देखा जाएगा कि अग्निशमन यंत्र, अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर और आपात निकासी मार्ग मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। लिफ्ट संचालन की सुरक्षा, नियमित मेंटेनेंस और तकनीकी जांच भी अनिवार्य की गई है।

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सोसायटियों और कॉलोनाइजरों को दी जाएगी जानकारी

आयुक्तों और CMO को निर्देश दिया गया है कि वे भवन प्रबंधन समितियों, हाउसिंग सोसायटियों, कॉलोनाइजरों और मेंटेनेंस एजेंसियों को नियमों की जानकारी दें। सभी भवन स्वामी और प्रबंधकों से सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। नागरिकों में जागरूकता के लिए नियमित अभियान और मॉक ड्रिल भी कराने को कहा गया है।

लिफ्ट सुरक्षा पर विशेष जोर, पुराने भवनों की होगी स्पेशल जांच

लिफ्ट की नियमित जांच, तकनीकी प्रमाणन और आपातकालीन अलार्म सिस्टम की कार्यशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। लापरवाही पर कार्रवाई होगी। पुराने बहुमंजिला भवनों की विशेष जांच कर सुधारात्मक कदम उठाने को कहा गया है। नए भवनों के निर्माण के समय ही सभी सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू कराया जाएगा।

राज्य सरकार का कहना है कि बढ़ती आबादी और बहुमंजिला भवनों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है, ताकि जान-माल की क्षति रोकी जा सके।

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