रायपुर नगर निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन

टीआरपी। रायपुर नगर पालिक निगम ने शहर की जलप्रदाय प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए ‘एकमुश्त जलकर निपटान योजना’ लागू करते हुए नागरिकों से अवैध नल कनेक्शनों को वैध कराने की अपील की है। इस योजना के तहत रहवासी नागरिकों को 15 जुलाई से 15 अक्टूबर 2026 के बीच अपने नजदीकी जोन कार्यालय में आवेदन कर कनेक्शन नियमित कराने का अंतिम अवसर दिया गया है।

रायपुर शहर के जिन नागरिकों के घरों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बिना रिकॉर्ड के नल चल रहे हैं, उन्हें कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने से बचने का यह आखिरी मौका है। समय सीमा के भीतर नियमितीकरण न कराने पर न केवल पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा, बल्कि नगर निगम द्वारा तीन गुना भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा।

रायपुर नगर निगम प्रशासन के अनुसार, आवासीय एवं व्यवसायिक अवैध कनेक्शनों को वैध कराने के लिए कुल ₹15,882 की राशि निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ उठाने वाले आवेदकों को पूरी राशि का भुगतान एक साथ (सिंगल इंस्टॉलमेंट) में करना अनिवार्य होगा।

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योजना के प्रचार-प्रसार के लिए नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि 15 अक्टूबर 2026 की समय सीमा समाप्त होने के बाद पूरे शहर में सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पकड़े जाने वाले अवैध कनेक्शनों को तुरंत विच्छेदित (काटने) करने के साथ-साथ उनके स्वामियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों की सहायता और किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर 9301953298 भी जारी किया है।

योजना का नाम: एकमुश्त जलकर निपटान योजना

आवेदन की अवधि: 15 जुलाई से 15 अक्टूबर 2026 तक

निर्धारित शुल्क: ₹15,882 (एकमुश्त भुगतान अनिवार्य)

जुर्माना: समय सीमा बीतने पर नियमितीकरण शुल्क की 3 गुना (3X) राशि और कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई।

हेल्पलाइन नंबर: 9301953298

रायपुर के सभी जोनों में 15 जुलाई से विशेष काउंटर शुरू होंगे, जहां नागरिक अपने दस्तावेज और शुल्क जमा कर रसीद प्राप्त कर सकेंगे। अक्टूबर के बाद अवैध कनेक्शनों के खिलाफ निगम का बड़ा जब्ती और विच्छेदन अभियान शुरू होना तय है।

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