रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने बिजली बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज की नई व्यवस्था लागू की है। कंपनी का दावा है कि इससे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। अब 1 दिन की देरी पर पूरे महीने का 1.5% चार्ज नहीं, सिर्फ वास्तविक दिनों का 0.04% प्रतिदिन शुल्क लगेगा।
पुरानी व्यवस्था में था नुकसान
पावर कंपनी के अनुसार पहले नियत तिथि के बाद 1 या 2 दिन की देरी पर भी उपभोक्ता से पूरे महीने का 1.5% सरचार्ज वसूल लिया जाता था। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदेह थी।
नई व्यवस्था से ऐसे मिलेगा फायदा
संशोधित नियमों के बाद लेट फीस की गणना पारदर्शी कर दी गई है। अब विलंब अधिभार 0.04% प्रतिदिन की दर से लिया जाएगा। उपभोक्ता जितने दिन बिल पटाने में देरी करेगा, उसे केवल उतने ही दिनों का शुल्क देना होगा।
1 दिन लेट पर मामूली शुल्क, 30 दिन पर भी कम
– 1 दिन की देरी पर: अब पूरे महीने का सरचार्ज नहीं, सिर्फ 0.04% अधिभार देय होगा।
– 30 दिन की देरी पर: कुल अधिभार केवल 1.2% (0.04% × 30 दिन) बनेगा, जो पुरानी व्यवस्था के 1.5% से कम है।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग CSERC ने कहा है कि यह नई व्यवस्था उपभोक्ताहित में लागू की गई है।



