बलरामपुर। मोटर दुर्घटना मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने पर पुलिस विभाग के खिलाफ फिर कुर्की की कार्रवाई हुई है। जिला मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण MACT के आदेश पर रामानुजगंज थाने की बोलेरो वाहन CG 03-0038 को जब्त कर न्यायालय परिसर में खड़ा कराया गया। इससे पहले इसी मामले में कैदियों के परिवहन वाला पुलिस वाहन भी जब्त हो चुका है।

48 लाख मुआवजे का नहीं किया भुगतान

एमएसीटी प्रकरण क्रमांक 154/2021 में उच्च न्यायालय ने 3 सितंबर 2025 को नारायण यादव एवं अन्य के पक्ष में फैसला देते हुए गृह विभाग को ब्याज सहित करीब 48 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।

तय समय सीमा बीतने के बाद भी राशि जमा नहीं हुई। जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर. के. पटेल के जरिए जिला MACT में निष्पादन याचिका दायर की।

दूसरी बार हुई कुर्की

मामले की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए रामानुजगंज थाने की बोलेरो वाहन की कुर्की का आदेश जारी किया। आदेश के पालन में वाहन को जब्त कर कोर्ट परिसर में रखा गया।

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यह इस मामले में दूसरी कुर्की है। पहले कैदियों को लाने-ले जाने वाले पुलिस वाहन को भी न्यायालय ने जब्त किया था। लगातार दो बार विभागीय वाहन जब्त होने से प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज है।

आगे और वाहन हो सकते हैं जब्त

सूत्रों के अनुसार निष्पादन याचिका में पुलिस विभाग के अन्य वाहनों का भी उल्लेख है। यदि जल्द मुआवजा राशि जमा नहीं की गई तो कोर्ट आगे भी अन्य विभागीय वाहनों की कुर्की का आदेश दे सकता है। फिलहाल संबंधित विभाग की ओर से मुआवजा राशि जमा करने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।