रायपुर। सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट और AI से बनाए गए फोटो-वीडियो के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने सख्ती दिखाते हुए कांग्रेस के 2 नेताओं पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आयोग अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने पुलिस से 3 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
क्या है पूरा मामला?
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने फेसबुक पर महिलाओं की छवि और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आरोप है कि आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ AI तकनीक से तैयार फोटो और वीडियो भी शेयर किए गए।
महिला आयोग ने इसे “महिलाओं की गरिमा से जुड़ा गंभीर मामला” मानते हुए तत्काल जांच और कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
किन दो कांग्रेस नेताओं पर लगे आरोप?
1. संजय बघेल – भाटापारा शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री एवं पूर्व पार्षद
2. सुरेन्द्र वर्मा – बिलासपुर कांग्रेस पदाधिकारी
आरोप है कि दोनों के फेसबुक अकाउंट से महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां, फोटो और वीडियो पोस्ट किए गए।
AI कंटेंट की भी होगी अलग से जांच
इस मामले में महिला आयोग ने AI के गलत इस्तेमाल को गंभीरता से लिया है। आयोग ने कहा है कि अगर आपत्तिजनक फोटो-वीडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनाए गए हैं तो उनकी अलग से जांच की जाएगी।
पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
वीडियो बनाने और फैलाने वालों पर भी गाज
महिला आयोग ने साफ किया कि सिर्फ पोस्ट करने वाले ही नहीं, बल्कि कंटेंट बनाने और उसे आगे बढ़ाने वाले सभी लोगों की भूमिका की जांच होगी। आयोग ने बलौदाबाजार और बिलासपुर के पुलिस अधीक्षकों से भी चर्चा की है।
महिला आयोग अध्यक्ष का बयान
डॉ. ममता साहू ने कहा, “महिलाओं के सम्मान के खिलाफ किसी भी प्रकार की अमर्यादित सामग्री किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे।”
FAQ: CG AI वीडियो विवाद
सवाल 1. मामला क्या है?
सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां, फोटो और AI से बने वीडियो पोस्ट करने का मामला है।
सवाल 2. किन पर FIR के निर्देश हैं?
भाटापारा के संजय बघेल और बिलासपुर के सुरेन्द्र वर्मा – दोनों कांग्रेस पदाधिकारी।
सवाल 3. महिला आयोग ने क्या एक्शन लिया?
स्वतः संज्ञान लेकर FIR दर्ज करने और 3 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
सवाल 4. किन धाराओं में होगी कार्रवाई?
IT Act की धारा 67 और BNS की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज होगा।
सवाल 5. आयोग का अगला कदम क्या है?
AI से बने कंटेंट की अलग जांच और कंटेंट बनाने/फैलाने वालों पर भी कार्रवाई।


