PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत खरीफ मौसम 2026 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है। फिलहाल आवेदन की अंतिम तारीख में केवल 3 दिन शेष हैं।
72 घंटे के भीतर देनी होगी फसल नुकसान की सूचना
कृषि विभाग के अनुसार, प्राकृतिक आपदा, जलभराव, ओलावृष्टि या अन्य कारणों से फसल को नुकसान होने पर किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। किसान कृषि रक्षक हेल्पलाइन 14447 पर कॉल कर नुकसान दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित कृषि विभाग, राजस्व विभाग, बैंक या बीमा कंपनी को भी सूचना दी जा सकती है। समय सीमा के भीतर जानकारी नहीं देने पर बीमा दावा प्रभावित हो सकता है।
किन फसलों का कराया जा सकता है बीमा?
- धान (सिंचित एवं असिंचित)
- मक्का
- सोयाबीन
- अरहर
- मूंगफली
- मूंग
- उड़द
- कोदो
- कुटकी
- रागी
राज्य सरकार ने बाधित बोनी, रोपण में विफलता, स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को भी योजना के दायरे में शामिल किया है।
कैसे करें आवेदन?
कृषि ऋण लेने वाले किसान संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा गैर-ऋणी किसान बैंक, वित्तीय संस्थान, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), बीमा मध्यस्थ, pmfby.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


