नई दिल्ली। Vande Mataram Bill: ससंद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में वंदे मातरम से संबंधित ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026′ पारित कर दिया है। संशोधन के तहत अगर कोई वंदे मातरम के गाए जाने के दौरान जानबूझकर उसका अपमान करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल हो जाएगी। जन-गण-मन की तरह सारा प्रोटोकॉल वंदे मातरम के लिए भी लागू होगा।
वंदे मातरम बिल पर हुई को लेकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिल में किया गया संशोधन केवल एक विधायी बदलाव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह भारत की आत्मा, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
ध्वनिमत से पारित हुआ कानून
राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया था। हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप), बीजू जनता दल (बीजद), भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया, जिसके बाद विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई।


