Life imprisonment for elderly man: रायपुर कमिश्नरेट के अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सातपारा में 4 साल पहले हुई पत्नी की हत्या के मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश बृजेश राय की अदालत ने 75 वर्षीय खोरबाहरा बंजारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

घटना 28 मई 2022 की रात की है। आरोपी खोरबाहरा बंजारे और पत्नी रेवती बाई घर में अकेले थे। आरोपी ने पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई। पत्नी के मना करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया। 

विवाद बढ़ने पर रेवती बाई ने पति को थप्पड़ मार दिया। इससे खोरबाहरा भड़क गया। घर में रखे फावड़े से पत्नी के सीने, पेट और दोनों बाहों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में रेवती बाई गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।वारदात के बाद आरोपी डरकर घर से निकल गया और रायपुर चला आया।

कैसे हुई गिरफ्तारी?

अगले दिन पुलिस को सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को कमरे में खून के निशान और शव पर गंभीर चोटें मिलीं। पोस्टमार्टम के बाद धारा 302 IPC के तहत हत्या का केस दर्ज किया गया।

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पुलिस ने मृतका के परिजनों से पूछताछ और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को रायपुर के गुरुमुख नगर इलाके से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकारा। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल फावड़ा और खून लगे बनियान भी बरामद किए गए।

कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त खोरबहरा की उम्र 75 वर्ष है और माना जा रहा है कि अब उसकी पूरी उम्र जेल में ही गुजरेगी।

FAQ: बुजुर्ग को मिली उम्रकैद की सजा

सवाल: अभनपुर हत्या कांड में क्या हुआ था?

28 मई 2022 को ग्राम सातपारा में पति खोरबाहरा बंजारे ने पत्नी रेवती बाई से विवाद के बाद फावड़े से हमला कर हत्या कर दी थी।

सवाल: हत्या की वजह क्या थी?

आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई थी। पत्नी के मना करने और थप्पड़ मारने पर वह भड़क गया और हमला कर बैठा।

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सवाल: आरोपी को कितनी सजा हुई?

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश बृजेश राय की अदालत ने 75 वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सवाल: पुलिस ने आरोपी को कैसे पकड़ा?

मुखबिर की सूचना पर रायपुर के गुरुमुख नगर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से फावड़ा और खून लगा बनियान बरामद हुआ।

सवाल: किस धारा में मामला दर्ज था?

पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 302 हत्या के तहत मामला दर्ज किया था।