रिटायर्ड जस्टिस रजनी दुबे छत्तीसगढ़ RERA अपीलीय अधिकरण की अध्यक्ष नियुक्त
रिटायर्ड जस्टिस रजनी दुबे छत्तीसगढ़ RERA अपीलीय अधिकरण की अध्यक्ष नियुक्त

Retired Justice Rajani Dubey: रायपुर। हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस श्रीमती रजनी दुबे को छत्तीसगढ़ भू-संपदा अपीलीय अधिकरण (RERA Appellate Tribunal), रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह नियुक्ति भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (अ) एवं उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है।

शासन के आदेश के अनुसार जस्टिस रजनी दुबे का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक रहेगा। दोनों में से जो अवधि पहले समाप्त होगी, वही उनका कार्यकाल माना जाएगा। उनकी सेवा संबंधी अन्य नियम एवं शर्तें अलग से जारी की जाएंगी।

RERA मामलों की अपीलों पर होगी सुनवाई

भू-संपदा अपीलीय अधिकरण का प्रमुख कार्य छत्तीसगढ़ RERA प्राधिकरण अथवा निर्णयन अधिकारी के आदेश, निर्णय और निर्देशों के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई करना है। अधिकरण आवश्यकतानुसार अंतरिम आदेश भी जारी कर सकता है। इसके साथ ही संबंधित अभिलेख मंगाकर आदेश या निर्णय की वैधानिकता, औचित्य और शुद्धता की जांच करने का अधिकार भी अधिकरण को है। कानून में अपीलों का यथासंभव शीघ्र निपटारा किए जाने का प्रावधान है।

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सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां

RERA अपीलीय अधिकरण को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए सिविल न्यायालय के समान कई महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। इनमें व्यक्तियों को समन करना, शपथ पर उनका परीक्षण करना, दस्तावेज पेश करने का निर्देश देना और शपथ-पत्र के माध्यम से साक्ष्य स्वीकार करना शामिल है। अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता है।

जस्टिस रजनी दुबे की नियुक्ति से छत्तीसगढ़ में RERA से जुड़े मामलों की अपील और विवादों के प्रभावी, निष्पक्ष एवं त्वरित निराकरण की उम्मीद है। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने के साथ आवंटियों तथा अन्य हितधारकों के हितों के संरक्षण को भी मजबूती मिलने की संभावना है।