टीआरपी डेस्क। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) को 5 जुलाई से निर्धारित चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कोविड के कारण परीक्षा के लिए ऑप्ट-आउट के संबंध में कुछ शर्तों को निर्धारित किया है। जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि जो उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से या उनके परिवार का कोई सदस्य कोविड से प्रभावित होता है तो एक चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ऑप्ट-आउट किया जा सकता है और इसे एक प्रयास के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट परीक्षा स्थगित करने, ऑप्ट-आउट विकल्प, अधिक केंद्र और एक अतिरिक्त मौका देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। पीठ ने कहा कि अगर उम्मीदवारों को किसी डॉक्टर से कोविड-19 का प्रमाण पत्र मिलता है तो उन्हें आरटी पीसीआर रिपोर्ट पेश करने की जरूरत नहीं है। आईसीएआई ने पहले एक डॉक्टर के प्रमाण पत्र के अलावा एक आरटीपीसीआर रिपोर्ट पर जोर दिया था।
कोर्ट ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के दौरान वायरस के संक्रमण में आता है और अन्य पेपर के लिए उपस्थित होने में असमर्थ है, तो उसे ऑप्ट-आउट करने की अनुमति दी जाएगी और इसे (प्रयास) एक प्रयास के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि ICAI को परीक्षा केंद्र के अंतिम समय में परिवर्तन के मामले में उम्मीदवार को ऑप्ट-आउट करने की अनुमति देनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि इसे परीक्षा में बैठने की सीमा गिनने के लिए उम्मीदवार द्वारा किए गए प्रयास के रूप में नहीं गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएआई के इस सुझाव को खारिज कर दिया कि शहर के भीतर परीक्षा केंद्र बदलने पर ऑप्ट-आउट का विकल्प नहीं दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह जुलाई में शुरू होने वाली आईसीएआई सीए परीक्षा 2021 को स्थगित करने के लिए कोई निर्देश पारित नहीं करेगा, हालांकि, कोर्ट उन छात्रों के लिए ऑप्ट-आउट देने की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जो COVID-19 प्रतिबंधों के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे।