कोरबा। जिले में नए साल के सार्वजनिक जश्न पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। इस संबंध में कलेक्टोरेट से प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी कर दिया गया है।

देश-प्रदेश के जिलों में कोरोना के ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरबा जिले में सावधानी स्वरूप यह आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू द्वारा जारी किए गए आदेश में नव वर्ष के उपलक्ष्य में होटलों और सार्वजनिक स्थानों में उत्सव या पार्टी का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश के उल्लंघन पर होगी यह कार्रवाई
प्रशासन के इस आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, एपेडेमिक डिसीज एक्ट एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर रानू साहू ने इस संबंध में सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को भी आदेश का पालन कराने के लिए जरूरी सभी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
देखें आदेश :

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम, कू और वॉट्सएप, पर…