खाद दुकानों

बिलासपुर। पॉस मशीन में दर्ज खाद की मात्रा के अनुसार स्टाक पंजी में संधारण न करने के कारण कृषि विभाग ने जिले के 18 लाइसेंसी खाद दुकानदारों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। दुकानदारों को चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कृषि विभाग द्वारा बिलासपुर जिले में रबी की फसलों के लिए खाद की कमी न हो इसके लिए उर्वरक व्यवसाय कर रहे निजी थोक, खुदरा विक्रेताओं एवं सहकारी समिति के स्टॉक का सत्यापन उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इनमें विक्रेताओं की पीओएस मशीन स्टाक में जितनी खाद की मात्रा अंकित है, उतनी ही मात्रा भौतिक रूप से उपलब्ध नही पाये जाने पर संबंधित फर्म को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

स्टॉक समायोजन के लिए 3 दिनों का समय

विभाग द्वारा स्टॉक समायोजन के लिए तीन दिवस का समय दिया गया है। इसके पश्चात भी भिन्नता पाये जाने पर संबंधित फर्म पर कार्रवाई करते हुए अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र निलंबन एवं निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर जिले में उर्वरक निरीक्षकाें द्वारा अब तक तखतपुर से मेसर्स रामकृष्ण कृषि सुरक्षा केन्द्र लाखासार, मेसर्स अंसारी खाद भंडार तखतपुर, यादव बिल्डिंग मटेरियल एंड खाद भंडार बेलसरी, मेसर्स प्रज्ञा कृषि केंद्र जरौंधा, योगेश कृषि केंद्र मुरू, मोहन कृषि केंद्र तखतपुर, कौशिक कृषि सेवा केंद्र ढनढन, कौशिक कृषि केंद्र सकरी, गोस्वामी कृषि केंद्र लिम्हा, बजरंग खाद भंडार तखतपुर, आदि शक्ति कृषि मुरू, यादव बिल्डिंग मटेरियल तखतपुर, विकासखंड मस्तूरी से पटेल कृषि केंद्र जयरामनगर, रामफल खाद विक्रय केंद्र मल्हार, विकासखंड बिल्हा से शिव खाद भंडार बुधवारी, कृषि सेवा केंद्र चकरभाठा कृषि उद्यान केन्द्र तिफरा, त्रिवेणी खाद भंडार तिफरा इस प्रकार कुल 18 निजी उर्वरक विक्रेताओं को स्टॉक मिलान सही नहीं पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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