बदले फ्लाइट टिकट रिफंड के नियम, टिकट डाउनग्रेड या कैंसल करने, बोर्डिंग से मना करने पर 75% तक मिलेगी रकम

टीआरपी डेस्क। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा पैसेंजर्स के टिकट को लेकर नया निर्देश जारी किया है। नए नियमों के अनुसार अगर कोई एयरलाइंस सर्विस कंपनी किसी पैसेंजर्स का टिकट डाउनग्रेड करती है, बिना बताए टिकट कैंसल करती है या बोर्डिंग से इनकार करती है तो उसे टिकट का 30% से 75% तक की राशि रिफंड करनी होगी। बता दें कि नए नियम 15 फरवरी से लागू होंगे।

जानें कितना मिलेगा रिफंड

डीजीसीए ने सीएआर में संशोधन करते हुए घरेलू उड़ानों के लिए टैक्स समेत टिकट का 75 फीसदी पैसा रिफंड करने की बात कही है। सीएआर में इच्छा विरुद्ध डाउनग्रेड, उड़ानों को रद्द और उड़ानों में देरी के कारण बोर्डिंग में असमर्थ वाले नियम शामिल हैं। घरेलू यात्री ऐसी स्थिति में टैक्स समेत टिकट की कुल लागत का 75 फीसदी पैसा रिफंड करवाने का हकदार होंगे।

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी बदले नियम

  • 1500 किमी तक की यात्रा पर टैक्स समेत टिकट का 30 फीसदी रिफंड
  • 1500 से 3500 किमी तक की यात्रा पर टैक्स समेत टिकट का 50 फीसदी रिफंड
  • 3500 किमी से अधिक की यात्रा पर टैक्स समेत टिकट का 75 फीसदी रिफंड
See also  बैंकों से 7200 करोड़ की धोखाधड़ी-सीबीआई ने देश भर में 187 जगह पर की छापेमारी

बता दें कि डीजीसीए ने 2022 के दौरान मानदंडों और नियमों का पालन नहीं करने के लिए विभिन्न ऑपरेटरों और व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माना लगाने सहित 305 प्रवर्तन कार्रवाई की है। डीजीसीए ने 2022 में 39 मामलों में 1.975 करोड़ रुपये का जुर्माना कई एयरलाइन, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और एफटीओ पर लगाया था, जिसमें देश की बड़ी एयरलाइन्स इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, गोफस्ट और विस्तारा के नाम शामिल हैं।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू
 पर