रायपुर। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होते ही सरकार की योजनाओं के साथ ही जनप्रतिनिधियों की तस्वीर वाले विज्ञापन और होर्डिंग पर नजर है।ऐसे विज्ञापन को हटाने के लिए आयोग ने समय सीमा निर्धारित किया है।

सरकारी दफ्तरों में लगे विज्ञापनों को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। वहीं, सार्वजनिक स्थलो पर लगे प्रचार प्रसार के संसाधनों को 48 घंटे और निजी स्थलों में लगे विज्ञापनों को 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। प्रशासन इनकी जानकारी एकत्रित करने में जुट गया है।

अधिकृत रूप से घोषणा होने से पहले प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। आचार संहिता प्रभावशील होने के के बाद सबसे पहले सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में मंत्री विधायकों तथा जनप्रतिनिधियों के द्वारा जारी विज्ञापनों पर नजर जाती है।

इसे हटाने के लिए आयोग ने अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की है। इस बीच संबंधित जनप्रतिनिधियों को इसे हटाना होगा, अन्यथा आयोग का कोप झेलना पड़ सकता है। चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारी जोर शोर से चल रही है। जिला प्रशासन आयोग के आदेश मिलते ही मुख्य मार्ग से लेकर गली मोहल्लों में लगे विज्ञापन और होर्डिंग कार्रवाई शुरू कर देगी।

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