रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 168 सहायक प्राध्यापकों के ग्रेड-पे के भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग को एक माह के भीतर एक समिति गठित करने और तीन माह के भीतर इन सहायक प्राध्यापकों के वेतनमान का निर्धारण करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश उन 168 सहायक प्राध्यापकों की याचिका पर आया है, जिनकी नियुक्ति 2012 में हुई थी, लेकिन उन्हें अकादमिक ग्रेड-पे नहीं दिया जा रहा था। प्राध्यापकों ने इस संबंध में 17 अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को आदेशित किया कि याचिकाकर्ताओं के मामले में यदि समिति का गठन नहीं किया गया है तो एक माह के भीतर कमेटी बनाएं। यह कमेटी ग्रेड-पे के लिए व्यक्तिगत रूप से याचिकाकताओं की पात्रता मानदंड का पता लगाएगा।

याचिकाकर्ताओं का सेवाकाल और शैक्षणिक अहर्ता ग्रेड-पे के अनुदान के लिए पात्र पाए जाते हैं तो उन्हे तय तारीख से भुगतान किया जाएगा जिस तारीख से वे पात्रता रखते हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेशित किया कि कार्यवाही तीन माह के भीतर पूर्ण कर ग्रेड-पे का निर्धारण किया जाए।