रायपुर। रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए आगामी 13 नवम्बर को होने वाले मतदान में वोटर मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रीना बाबासाहेब कंगाले ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। आयोग की उम्मीद है कि सभी मतदाता मतदान स्थल पर अपना वोट डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कंगाले ने यह भी बताया कि यदि कोई मतदाता अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उसके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को मंजूरी दी गई है।

जो मतदाता निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखा सकते हैं:

  • आधार कार्ड
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
  • श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड
  • रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (NPR) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड
  • भारतीय पासपोर्ट
  • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  • केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  • सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया सरकारी पहचान पत्र
  • भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड
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