दुर्ग। वैशाली नगर पुलिस के द्वारा 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी को तमिलनाडु तिरूपुर से गिरफ्तार कर दुर्ग लाया गया है। प्रोप ट्रेड अकाउंट में खाता खुलवाने के नाम पर बीस लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पकड़ने में दुर्ग पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है।

पुलिस के मुताबिक आरोपी द्वारा तिरूपुर सिटी तामिलनाडु में 55 लाख एवं विजयवाड़ा आन्ध्रप्रदेश में भी 60 करोड़ 30 लाख की धोखाधड़ी की गई है। नगर पुलिस अधीक्षक, भिलाई नगर, सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि प्रार्थी टी.राजेश्वर राव पिता टी. सिम्माधरे (27 वर्ष) निवासी वार्ड 19 कैम्प-1 वृंदा नगर सुपेला भिलाई ने 1 फरवरी को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि एम. हर्षवर्धन रेड्डी द्वारा प्रार्थी का ऑनलाईन ट्रेडिंग के नाम पर मुनाफा मिलेगा बोलकर प्रोप ट्रेड अकाउंट में प्रार्थी का अंकाउट खुलवाने के नाम पर अलग-अलग किस्तों में 20 लाख रुपए प्रार्थी से ले लिया और एकाउण्ट नहीं खुलवाया गया।

प्रार्थी द्वारा अपने द्वारा दी गई रकम वापस मांगने पर आरोपी रकम वापस करने में टाल मटोल करता रहा। कुछ दिनों बाद अपने मोबाईल को बंद कर दिया था।

तमिलनाडु के जेल में बंद था आरोपी

थाना वैशाली नगर में धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उप निरीक्षक अमित कुमार अंदानी द्वारा पुलिस टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी कि आरोपी के तिरूपुर जेल तामिलनाडु किसी अन्य मामले में निरूद्ध होने तथा वहां आरोपी एम हर्षवर्धन द्वारा जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन लगाये जाने की सूचना प्राप्त हुई। हाईकोर्ट से आरोपी एम हर्षवर्धन पिता वेंकट रेड्डी (32 वर्ष) निवासी मेरेडडी पल्ली रोड, नए बस स्टॉप के पास आंध्र प्रदेश गोरांतला अनन्तपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय तिरूपुर सिटी से ट्रांजिट रिमांड पर भिलाई लाया गया है।