बिलासपुर। अविभाजित मध्यप्रदेश शासनकाल में नियुक्त आपातकालीन सहायक प्राध्यापकों की सेवाओं को जोड़ने और चयन ग्रेड देने को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देकर जनवरी 2023 में दिए गए आदेश का पालन करने को कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 जून को होगी।

दरअसल, हाई कोर्ट ने 27 नवंबर 2018 को जारी राज्य शासन के आदेश को रद्द करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ताओं की पिछली सेवाओं को जोड़ा जाए और सभी पात्रता शर्तें पूरी होने पर उन्हें चयन ग्रेड दिया जाए। कोर्ट ने आदेश की कॉपी मिलने के चार माह के भीतर निर्णय लेने को कहा था। लेकिन तय समय पर आदेश का पालन नहीं होने पर याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर की। 19 बार सुनवाई के बाद भी आदेश का पालन नहीं होने पर याचिकाकर्ताओं ने केस को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने की मांग की, जिसके बाद अब यह मामला जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की सिंगल बेंच में चल रहा है। मामले से जुड़े सहायक प्राध्यापक 1986, 1987 और 1989 में नियुक्त हुए थे। न्यायालय के इस आदेश से बड़ी संख्या में पुराने सहायक प्राध्यापकों को लाभ मिल सकता है।