टीआरपी डेस्क। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुधवार (21 मई) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और उनके सहायक वकील जोहेब हुसैन ने स्पेशल जज विशाल गोगने के समक्ष अपनी दलीलें रखीं।

ईडी ने कोर्ट को बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपराध से हुई कमाई में से ₹142 करोड़ की राशि अर्जित की। जब तक ईडी ने नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी ₹751.9 करोड़ की संपत्तियाँ जब्त नहीं की थीं, आरोपी उसका लाभ उठाते रहे। ईडी ने कहा कि पहली नज़र में सोनिया और राहुल के खिलाफ केस बनता है।
यंग इंडियन में 76% हिस्सेदारी
ईडी के वकील ने बताया कि सोनिया और राहुल गांधी की यंग इंडियन कंपनी में 76% हिस्सेदारी है। इस कंपनी ने सिर्फ ₹50 लाख में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की लगभग ₹90.25 करोड़ की संपत्तियों पर नियंत्रण पा लिया। उन्होंने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सिर्फ आय नहीं, बल्कि उस आय से संबंधित सभी अवैध संपत्तियाँ भी शामिल हैं।
अन्य लोगों के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत
ईडी ने यह भी बताया कि सैम पित्रोदा, सुमन दुबे सहित अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी न केवल आय प्राप्त करने के समय दोषी थे, बल्कि उस आय को अपने पास रखने के दौरान भी मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को रिपोर्ट की एक प्रति दें।
बचाव पक्ष ने मांगा समय
सोनिया और राहुल की ओर से वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी और आरएस चीमा ने अदालत से अधिक समय मांगा। उन्होंने कहा कि उन्हें हाल ही में चार्जशीट की कॉपी मिली है, पढ़ने के लिए समय चाहिए। ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि पिछली सुनवाई में ही कॉपी दी गई थी, अब सुनवाई टालने की बात हो रही है।
अब जुलाई में होगी रोजाना सुनवाई
कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद निर्णय लिया कि अब इस मामले की सुनवाई 2 जुलाई से 8 जुलाई तक रोजाना होगी। साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को केस की प्रति देने की अनुमति दी।
क्या है नेशनल हेराल्ड मामला?
- स्थापना: नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसे AJL (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) प्रकाशित करता था।
- बंद हुआ अखबार: समय के साथ इसका प्रकाशन बंद हो गया, लेकिन AJL के पास देशभर में करोड़ों की अचल संपत्तियाँ बचीं।
- 2010 में बनी यंग इंडियन: सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी वाली कंपनी ‘यंग इंडियन प्रा. लि.’ बनाई गई। कांग्रेस ने AJL को दिए ₹90 करोड़ के कर्ज को माफ कर दिया और यह कर्ज यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे उसे सिर्फ ₹50 लाख में AJL की ₹90 करोड़ से अधिक की संपत्तियाँ मिल गईं।
शिकायत और कार्रवाई:
- 2025: मामला अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में विचाराधीन है, और जुलाई में रोजाना सुनवाई होगी।
- 2012: बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया-राहुल सहित अन्य कांग्रेस नेताओं पर धोखाधड़ी और हेराफेरी का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई।
- 2014: केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया।
- 2015: पटियाला कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दी।
- 2023: ईडी ने केस से जुड़ी ₹751.9 करोड़ की संपत्तियाँ जब्त कीं।