टीआरपी। PESA Act : पेसा अधिनियम के नियमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विविध विभागों के बीच आपसी समन्वय का होना जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बैठक में निर्देश दिया।
पेसा अधिनियम 1996, वन संसाधन अधिकार अधिनियम 2006 एवं सामुदायिक वन प्रबंधन में समन्वय द्वारा पेशा अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाकर लागू करने हेतु उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन में बैठक हुई। बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रतिनिधि एवं सामाजिक संस्थाओं के विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहे। बैठक में वर्ष 2022 में पेसा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों की समीक्षा की गई।
पेसा ग्रामों की सीमाओं का पारम्परिक तरीके से हो निर्धारण ’
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने ग्राम सीमा के निर्धारण एवं ग्राम पंचायतों में निहित छोटे ग्रामों को वित्तीय अधिकार से सम्पन्न करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने पेसा ग्रामों के तहत निर्धारित मापदण्डों में ग्रामों की पारम्परिक सीमा को शामिल करने को कहा।
पेशा ग्रामों में चलाया जाए विशेष जागरूकता अभियान
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने पेशा ग्रामों में नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने को कहा। इसके साथ ही नियद नेल्ला नार ग्रामों एवं पेसा विकासखंडों में 5-5 ग्रामों का चयन कर विशेष जागरूकता अभियान चला कर ग्रामीणों को उनके विशेषाधिकारों से अवगत कराने एवं किसी भी प्रकार के अफवाह से बचाने के निर्देश दिए। उन्होंने समाजशास्त्र से जुड़े विश्वविद्यालयों के छात्रों की सहायता से पेसा ग्रामों का सर्वे कराकर गांव की पद्धतियों, रूढ़ियों, परम्पराओं का डॉक्यूमेंटेशन कराने के निर्देश दिए।पंचायत निधि एवं ग्राम सभा कोष का ग्राम करेंगे प्रयोग
उपमुख्यमंत्री ने पेसा ग्रामों में पंचायत निधि एवं ग्राम सभा कोष के प्रयोग के लिए नियम निर्माण करने को कहा जिससे पेसा ग्राम के अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधि पंचायत निधि एवं ग्राम सभा कोष का समुचित प्रयोग कर सकेंगे। पेसा ग्राम का अलग कार्यालय, खाता, कोष एवं लेटर हेड प्रदान किया जाएगा। एफआरए एवं पेसा अधिनियम की विसंगतियां की जाएंगी समाप्त
उपमुख्यमंत्री ने वनाधिकार अधिनियम एवं पेसा अधिनियम में बनाये गए नियमों में विसंगतियों के कारण आ रही समस्याओं के समाधान के लिए नियमों में बदलाव करते हुए पेसा ग्रामों को अधिक सशक्त बनाने को कहा। पंचायतों के निर्णय का डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्मित निर्णय ऐप एवं सभागार ऐप का प्रयोग आवश्यक करने के निर्देश दिए।पेसा ग्रामों में विकास के लिए 100 ग्रामों के युवाओं का चयन
राज्य के 16 अनुसूचित जिलों के 100 पेसा ग्रामों का चयन कर उनमें युवाओं को ग्राम विकास में सहभागी बनाने के लिए चयन किया गया है।ये युवा ग्रामीणों को पीएम आवास योजना, पीएम किसान योजना, आयुष्मान योजना आदि शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के साथ उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि के निर्माण में सहायता करेंगे।
बैठक में सचिव भीम सिंह, पीसीसीएफ व्ही श्रीनिवास राव, संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रियंका ऋचा महोबिया, अपर संचालक आदिम जाति कल्याण संजय गौर, संयुक्त संचालक पंचायत दिनेश अग्रवाल, सामाजिक संस्थाओं से विषय विशेषज्ञ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


