रायपुर/अभनपुर। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी को बड़ा झटका देते हुए राइस मिल संचालक के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने कंपनी को 1 करोड़ 3 लाख 31 हजार 953 रुपये का बीमा क्लेम 45 दिन में चुकाने का आदेश दिया है। देरी पर 7% सालाना ब्याज भी देना होगा।

क्या था मामला?

अभनपुर के ग्राम झांकी स्थित आदर्श राइस मिल के संचालक अविचल अग्रवाल और आदर्श अग्रवाल ने अगस्त 2022 में यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था। 30 सितंबर 2022 को आए तूफान और तेज बारिश से मिल को भारी नुकसान हुआ। सूचना पर कंपनी ने सर्वेयर भेजा, लेकिन बाद में क्लेम खारिज कर दिया।

बीमा कंपनी का तर्क खारिज

कंपनी ने सुनवाई में दावा किया कि उस दिन क्षेत्र में कोई बड़ा तूफान नहीं आया था। मौसम विभाग के हवाले से कहा कि हवा सिर्फ 4 किमी/घंटा की रफ्तार से चली थी। कंपनी ने झूठे दस्तावेजों के जरिए क्लेम लेने का भी आरोप लगाया।

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आयोग ने माना प्राकृतिक आपदा से नुकसान

अतिरिक्त बेंच के अध्यक्ष प्रशांत कुन्डू और सदस्य आनंद वर्गीस ने दोनों पक्षों को सुना। दस्तावेजों, साक्ष्यों और सर्वेयर रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने माना कि राइस मिल को प्राकृतिक आपदा से वास्तविक नुकसान हुआ था। कंपनी की दलीलों को अपर्याप्त मानते हुए क्लेम को वैध ठहराया।

45 दिन में भुगतान, वरना ब्याज

आयोग ने यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी को 45 दिनों के भीतर 1,03,31,953 रुपये चुकाने का निर्देश दिया है। तय समय में भुगतान न करने पर 7% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

उपभोक्ताओं के लिए अहम फैसला

यह फैसला बीमा क्लेम विवादों में उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।