Raipur North MLA Purander Mishra after a social media defamation case in Telibandha.
रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी के बाद तेलीबांधा पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोशल मीडिया का एक पोस्ट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा के खिलाफ फेसबुक पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में अब पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा घटनाक्रम राजधानी के तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, ललित टांडी नाम के एक फेसबुक अकाउंट से 10 जुलाई को विधायक पुरंदर मिश्रा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस पोस्ट के सामने आने के बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई।

पार्षद महेश कुमार ध्रुव ने इस पूरे मामले की शिकायत तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सोशल मीडिया के माध्यम से विधायक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस ने संबंधित युवक के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। धारा 296 अश्लील कृत्य या भाषा का उपयोग और धारा 353 (2) वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने वाले बयान के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

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पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। संबंधित फेसबुक अकाउंट की पड़ताल की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पोस्ट किसने और किस उद्देश्य से की थी। पुलिस का कहना है कि सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  1. रायपुर में विधायक पर टिप्पणी का मामला कहां का है?
    यह मामला रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है।
  2. किसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है?
    ललित टांडी नाम के फेसबुक अकाउंट संचालक के खिलाफ शिकायत की गई है।
  3. विधायक पुरंदर मिश्रा के लिए अभद्र टिप्पणी किसने की?
    पार्षद महेश कुमार ध्रुव ने इसकी शिकायत पुलिस में दी है।
  4. पुलिस ने कौन सी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है?
    पुलिस ने बीएनएस की धारा 296 और 353 (2) के तहत केस दर्ज किया है।
  5. क्या सोशल मीडिया पोस्ट पर एफआईआर हो सकती है?
    अपमानजनक या भड़काऊ पोस्ट करने पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
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