नई दिल्ली। अर्नब गोस्वामी ( Arnab Goswami ) को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) से बड़ी राहत मिली है। दरसल महाराष्ट्र विधानसभा विशेषाधिकार हनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत दी है।

साथ ही सीजेआई ने यह भी कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता Arnab Goswami को सुनवाई समाप्त होने तक गिरफ्तार या किसी अन्य तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर भी नहीं किया जा सकता है।

सीजेआई ने विधानसभा सचिव से मांगा जवाब

शीर्ष अदालत ने विधानसभा सचिव को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप देश के किसी भी नागरिक को सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर करने पर रोक कैसे लगा सकते हैं। ये अधिकार आपको किसने दिया। इस मामले में सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने विधानसभा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने विधानसभा सचिव को विस्तार में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

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बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा सचिव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना के लिए रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ( Arnab Goswami ) के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया था।

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