दुर्ग। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। वहीं, इस दौरान कुछ जिलों से डॉक्टरों और चिकित्सा स्टॉफ के नदारद होने की भी लगातार खबरें सामने आ रही है। इस बीच दुर्ग से भी कुछ ऐसा ही मामला निकलकर सामने आ रहा है।

ड्यूटी से गायब डॉक्टरों और स्टॉफ पर गिरी गाज
दुर्ग में जिला चिकित्सालय और चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल में ड्यूटी से गायब डाक्टरों और अन्य स्टाफ को एस्मा के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि अगर सभी चिकित्सक व स्टाफ उपस्थिति नहीं होंगे, तो उनका पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा।
कुछ स्टॉफ ने अब तक नहीं दर्ज कराई उपस्थिति
दुर्ग CMHO ने सभी को एस्मा एक्ट के तहत नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ में कोविड संकट को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यक स्थिति के चलते एस्मा एक्ट लागू है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मरीजों के इलाज व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य अमले की ड्यूटी जिला चिकित्सालय और चंदूलाल चंद्राकर हास्पिटल में लगाई गई है।इनमें कुछ स्टाफ ने अब तक उपस्थिति दर्ज नहीं की है।
Cmho ने तत्काल उपस्थित होने के दिए निर्देश
CMHO डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने इन्हें प्रदेश में प्रभावी एस्मा एक्ट के अंतर्गत ड्यूटी में तत्काल उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के इन स्टॉफ को मिला नोटिस
जिले के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी लगाए जाने पर अभी तक उपस्थिति नहीं देने वाले 1 चिकित्सा अधिकारी, 1 BDS, 2 इंटर्न डॉक्टर, 5 ICU स्टाफ नर्स, 9 स्टाफ नर्स और 3 ANM को यह नोटिस दिया गया.
जिला चिकित्सालय के इन स्टाफ को थमाया नोटिस
वहीं जिला चिकित्सालय दुर्ग में ड्यूटी लगाये जाने बावजूद उपस्थिति नहीं देने वाले 1 ICU स्टाफ नर्स, 1 स्टाफ नर्स, 8 वार्ड ब्वॉय और 2 आया को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है।
जानिए एस्मा के बारे में
एस्मा का उपयोग किसी भी सेवा को निर्बाध बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके लागू होने के बाद उससे संबंधित काम करने वाले कर्मचारी काम से न तो इनकार कर सकते हैं और न हड़ताल कर सकते हैं। एस्मा का नियम अधिकतम छह माह के लिए लगाया जा सकता है। एस्मा लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दंडनीय है। इस आदेश से संबंधी किसी भी कर्मचारी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।